Home

अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम प्रकोष्ठ की योजनाएं

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम के आर्थिक विकासपरक विभिन्न स्वरोजगारमूलक कल्याणकारी योजनाएं

टीप:- रू. 25,000/- के व्यवसाय वाले ऋण पर जमानतदार की आवश्यकता नहीं है। यह व्यवस्था राज्य स्तर पर की गई हैं।


वर्तमान में संचालित योजनाएं :-

  1. टर्म लोन (सावधि लोन) योजना इकाई लागत रू. 25,000/- से 30,00,000/- तक
  2. शैक्षिक ऋण योजना - भारत में रू. 10,00,000/- एवं विदेश में रू. 20,00,000/- तक
विशेष:-
  1. टर्म लोन योजना के अंतर्गत आने वाले संभावित व्यवसाय- ब्यूटी पार्लर, नाई सेलून की दुकान, साइकिल रिपेयरिंग, कम्प्यूटर रिपेयरिंग, घरेलू विद्युत फिटिंग वायरिंग, होटल ढाबा, सिलाई दुकान, ऑटो पार्ट्स, जूता चप्पल दुकान, लॉण्ड्री, बेकरी की दुकान, कीताब की दुकान, ढाबा इकाई, इलेक्ट्रिक/ इलेक्ट्रॉनिक दुकान, इलेक्ट्रिक टाईप राईटर, कम्प्यूटर दुकान, फल एवं सब्जी दुकान, फास्टफुड रेस्टोरेंट, जनरल स्टोर, किराना दुकान, जूस एवं कोल्ड्रिंग सेंटर, मांस की दुकान, पान की दुकान, उर्वरक बीज दुकान, फोटोकापी सेंटर, रेडीमेड गारमेंट, कीताबों पर जिल्द, चुड़ी दुकान, मिठाई नमकीन दुकान, चाय की दुकान, टायर मरम्मत, बर्तन दुकान, साइकिल दुकान, विज्ञापन एजेंसी, एल्युमिनियम फेब्रीकेशन, ऑटो मोाबईल रिपेयर, जूट रस्सी बनाने का कार्य, बेटरी सर्विसिंग, विडियोग्राफी, ऑटो मोईलैक्ट्रिक वर्क शॉप, ऑडियो विडियो सर्विसिंग, दंत क्लीनिक, दवाई दुकान, स्टेशनरी दुकान, आटा चक्की, जूता बनाना, गैस वेल्डिंग, लेथ मशीन, फेब्रीकेशन यूनिट, तेल पिराई, प्लम्बर आदि आवश्यकताजनित व्यापार-व्यवसाय।

कयोजनाओं की सूची:-
कृषि एवं उससे संबंधित क्षेत्र उथली के साथ पम्पसेट, ट्यूबवेल, जेसमीन की खेती, मुर्गीपालन (ब्रोयल), बैलगाड़ी, डेयरी यूनिट, मशरूम की खेती, बिजली टिलर आदि आवश्यकताजनति व्यवसाय।
हस्तशिल्प क्षेत्र नाई की दुकान (ग्रामीण/शहरी), कपास बुनकरी, पावरलूम परियोजना, हथकरघा बुनकर सिल्क, बढ़ईगिरी, कपड़े धोने की यूनिट (धोबी), लकड़ी की नक्काशी, कढ़ाई कार्य आदि आवश्यकताजनति व्यवसाय।
लघु व्यापार क्षेत्र बेकरी की दुकान, साईकिल रिक्शा मरम्मत, केबल टीवी/डिश एंटीना, इलेक्ट्रिक/टाइपराईटर, जूते की दुकान, फल एवं सब्जी दुकान (चलयमान), जूस एंड कोल्ड कार्नर, पान की दुकान फोटोकापियर सेंटर, रेक्सिन कार्य, चूड़ी की दुकान, एसटीडी/आईएसडी/पीसीओ की दुकान, चाय की दुकान, हार्डवेयर स्टोर, किताब की दुकान, ढाबा इकाई, इलेक्ट्रक/इलेक्ट्रॉनिक दुकान, फास्टफूड रेस्टोरेंट, फल एवं सब्जी दुकान, जनरल स्टोर, मांस की दुकान, उर्वरक बीज की दुकान, रेडिमेड गारमेंट, लघु व्यापार, किताबों पर जिल्द, मिठाई/नमकीन दुकान, टायर मरम्मत की दुकान आदि आवश्यकताजनति व्यवसाय।
तकनीकी व्यापार क्षेत्र विज्ञापन एजेंसी, एलमुनियम फेब्रिकेशन, आर्क वेल्डिंग, आडियो/विडियो सर्विसिंग, आटोमोइलेक्ट्रिक वर्कशाप,आटोमेबाइल रिपेअर (एचएमवी), बैटरी सर्विसिंग, ब्यटी पार्लर, सिविल इंजी. परामर्श, डीटीपी यूनिट, छोटे रेस्टोरेंट, इलेक्ट्रिक रिपेअर शॉप, आटा चक्की, गैस वेल्डिंग, लेथ मशीन, चिकित्सा दुकान, फोटोग्राफी, दर्जी की दुकान, विडियोग्राफी, वास्तुकार परामर्श, आटो रिपेअर (दुपहिया), आटोमोबाइल रिपेअर (एलएमवी), बबूई/जूट रस्सी बनाने का कार्य, किराय पर साईकिल देना एवं मरम्मत, दंत क्लीनिक, इलेक्ट्रिक मोटर रिवाईडिंग, स्टेशनरी दुकान, इलेक्ट्रिक रिपेअर शॉप, जूते बनाना, फेबरिकेशन यूनिट, फेबरिकेशन यूनिट (आधुनिक), तेल पिराई, पलम्बर की दुकान, दर्जी एवं रेडिमेड गारमेंट्स, आदि आवश्यकताजनति व्यवसाय।
परिवहन क्षेत्र रू. 7.50 लाख भारत हेतु एवं रू. 15.00 लाख विदेश हेतु व्यावसायिक/ तकनीकी कोर्साें (पी.एच.डी. एवं एम.फिल सहित) के शिक्षा हेतु ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने ए.आई.सी.टी.ई. मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया इत्यादि जैसे भी लागू हो से मान्यता प्राप्त संस्थान में प्रवेश पात्रता परीक्षा में से काउंसलिंग द्वारा चयनित कर प्राप्त कर लिये हो। आटोरिक्शा डीजल, कार टैक्सी/मारूती वैन, समान ढोने के लिये आटोरिक्शा का प्रयोग, आटोरिक्शा पेट्रोल, जीप टैक्सी आदि आवश्यकताजनति वाहन।
शैक्षिक ऋण योजना रू. 20.00 लाख भारत में व्यवसायिक और रोजगारोन्मुख डिग्री कोर्स के लिये एवं रू. 30.00 लाख विदेश कोर्स हेतु (स्नातक अथवा उच्च स्तर पर सामान्य/व्यवसायिक/तकनीकी शिक्षा अथवा प्रशिक्षण हेतु अध्ययन)
विपणन सहायता योजना ए श्रेणी के शहर हेतु रू. 20,000/- प्रति स्टॉल, बी श्रेणी के शहर हेतु रू. 16,000/- प्रति स्टॉल, सी श्रेणी के शहर हेतु रू. 12,000/- प्रति स्टॉल, डी श्रेणी के शहर हेतु रू. 10,000/- प्रति स्टॉल। टी.ए.डी.ए. कुल 2 सदस्य प्रति स्टॉल पर प्रतिदिन रू. 500/- अधिकतम 10 से 40 स्टॉल होने पर। विपणन अवधि 2 सप्ताह अधिकतम। राष्ट्रीय निगम का 90ः होगा।

राष्ट्रीय निगम की प्रचलित योजनाएं एवं राशि विभाजन:- (अधिकतम ऋण रू. 30,00,000/- तक)

क्र योजना का नाम वित्तीय पद्धति लाभार्थी हेतु वार्षिक ब्याज दर
एन.एम.डी.एफ.सी एससीए लाभार्थी ऋण सीमा रू 1.03 लाख तक आय क्रेडिट लाईन-1 हेतु ब्याज दर रू 6.00 लाख तक आय क्रेडिट लाईन-2 हेतु ब्याज दर
1 टर्म लोन (आवधिक ऋण) 90% 5% 5% रू. 20 लाख तक 6% पुरूष हेतु 8%
महिला हेतु 6%
2 शैक्षिक ऋण योजना 90% 5% 5% भारत में रू. 20 लाख तक 3% -
विदेश में रू. 30 लाख तक - पुरूष हेतु 8%
महिला हेतु 6%
3 लघु वित्त (माईक्रो फायनेंस) योजना 90% 5% 5% रू. 1 लाख तक प्रत्येक सदस्य कुल एनजीओ को 25 लाख तक लाभार्थी 7% -
रू. 1.50 लाख तक प्रत्येक सदस्य कुल एनजीओ को 30 लाख तक - पुरूष हेतु 10%
महिला हेतु 8%
4 महिला समृद्धि योजना ट्रेनिंग के साथ माईक्रो क्रेडिट 90% 5% 5% रू. 50 हजार ऋण प्रति लाभार्थी, ट्रेनर व्यय रू. 1,500/-, स्टाईफन रू. 1,000/- एसएचजी के माध्यम से 7%
अवधि 3 वर्ष
प्रशिक्षण 6 माह
7%
अवधि 3 वर्ष
प्रशिक्षण 6 माह

टीप:-

  1. एनएमडीएफसी की ऋण नीति अनुसार 70ः ऋण प्रति लाभार्थी रू. 5 लाख से अधिक नहीं, 20% ऋण रू. 5 से 10 लाख तक केवल 10% रू. 10 लाख से ऊपर लेकिन रू. 20 लाख से कम होगी। रू. 5 लाख से अधिक इकाई लागत के ऋण दो किश्तों में वितरण होगा।

पात्रता:-

  1. आवेदक संबंधित जिले का मूल निवासी हो। (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवासी प्रमाण पत्र के साथ मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंकपास बुक या बिजली बिल)
  2. आवेदक संबंधित जाति वर्ग का हो। (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र)
  3. परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में रू. 81,000/- एवं शहरी क्षेत्र में रू. 1,03,000/- से अधिक न हो। (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र)
  4. वाहन हेतु/ वाहन योजना में आवेदक के नाम वैध कामर्शियल ड्रायविंग लायसेंस होना अनिवार्य है। ट्रेक्टर ट्राली का उपयोग केवल कृषि कार्य के लिये शपथ पत्र देने पर कामर्शियल ड्रायविंग लायसेंस आवश्यक नहीं मात्र ट्रेक्टर या एल.एम.व्ही. ड्रायविंग लायसेंस मान्य होगा।
  5. आवेदक की आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष के अधिक न हो। (आयु/जन्मतिथि के प्रमाण हेतु स्कूल का जारी दाखिल-खारिज/5वीं, 8वीं, 10वीं की अंकसूची या कोई मूल दस्तावेज के साथ शपथ पत्र) शिक्षा ऋण में न्यूनतम आयु का बंधन नहीं है।
  6. ट्रेक्टर ट्राली योजना में आवेदक के नाम (स्वयं आवेदक के नाम 5 एकड़ या पैतृक कृषि भूमि में से प्रत्येक हिस्सेदारों के हिस्से में) 5-5 एकड़ कृषि भूमि होना अनिवार्य है।
  7. शासकीय योजना में पूर्व का ऋण बकाया न हो। (संबंधित विभाग/बैंक द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र या शपथ पत्र)

ऋण अदायगी:-

  1. हितग्राही/लाभार्थी को ऋण प्राप्त होने के एक माह पश्चात् ऋण मय ब्याज नियमित 60 किश्तों में अर्थात् 5 वर्ष की अवधि देय होगी।
  2. शिक्षा ऋण योजना में कोर्स पूर्ण होने के 6 माह बाद अथवा जॉब प्राप्त होने के बाद के 1 वर्ष के भीतर जो भी पहले हो किश्त अदायगी ऋण मय ब्याज नियमित 60 किश्तों में अर्थात् 5 वर्ष की अवधि देय होगी।
  3. हितग्राही/लाभार्थी को किश्त अदायगी ऋण प्रदत्त जिला समिति को दिये गये बैंक एकाउंट में जमा कर सकते हैं अथवा कार्यालय में नगद जमा कर रसीद प्राप्त कर सकते हैं।

आवश्यक दस्तावेज:-

  1. जाति प्रमाण पत्र।
  2. निवास प्रमाण पत्र।
  3. आय प्रमाण पत्र।
  4. बंधक विलेख, अनुबंध पत्र, गारंटी करार एवं शपथ पत्र।
  5. हितग्राही के आधार कार्ड एवं बैंक खाता की कॉपी।

चयन प्रक्रिया व चयन समिति:-

  1. आवेदक को ऋण हेतु निःशुल्क निर्धारित आवेदन पत्र जिले के जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति कार्यालय से प्राप्त कर आवश्यक दस्तावेज सहित जमा किया जाता है।
  2. तत्पश्चात् प्राप्त आवेदन को राज्य शासन द्वारा योजना क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर पर गठित जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा चयनित किया जाता है।
  3. चयन समिति में अध्यक्ष एवं सदस्य इस प्रकार हैं:-
    अध्यक्ष चयन समिति में उपस्थित मान. विधायक/सामाजिक कार्यकर्ता तथा
    सदस्य जिले के कलेक्टर, सहायक आयुक्त, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, उप संचालक (कृषि), महाप्रबंधक उद्योग एवं कार्यपालन अधिकारी या केन्द्र प्रबंधक, जिला अं.स.वि.स./व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र है। इनके द्वारा पात्रता अनुसार प्राप्त आवेदन का परीक्षण कर निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप हितग्राही चयन करती है।

चयन पश्चात ऋण वितरण हेतु महत्वपूर्ण दस्तावेजो के सूची

  1. वैध कामर्शियल ड्रायविंग लायसेंस (वाहन इकाई के लिये)
  2. 5 एकड़ कृषि भूमि हेतु बी-1, नक्शा-खसरा एवं फार्म C - ट्रैक्टर ट्राली हेतु
  3. प्रपत्र-एक (हितग्राही का ऋण विवरण)
  4. प्रपत्र-दो साम्यिक बंधक का प्रोफार्मा (50 रूपये के स्टाम्प पेपर) एवं साम्यिक बंधक का विवरण
  5. प्रपत्र-तीन बंधक विलेख (50 रूपये के स्टाम्प पेपर)
  6. प्रपत्र-चार अनुबंध पत्र (50 रूपये के स्टाम्प पेपर)
  7. प्रपत्र-पाँच गारंटी करार (50 रूपये के स्टाम्प पेपर जमानतदार के नाम) जमानती सम्पत्ति का बी-1, नक्शा-खसरा फार्म-सी एवं सर्च रिपोर्ट यदि जमानतदार कर्मचारी हैं तो उनके विभाग का एन.ओ.सी. एवं वेतन प्रमाण पत्र, जमानतदार का शपथ पत्र
  8. प्रपत्र-6 उधारकर्ता द्वारा साम्यिक बंधक निर्मित करने संबंधी ज्ञापन का फार्म (मौखिक अनुमति)
  9. प्रपत्र-7 अविच्छिन्नता पत्र (लेटर ऑफ कन्टीन्यूटी)
  10. प्रपत्र-8 नामजदगी का फार्म
  11. मांग वचन पत्र
  12. शपथ पत्र हितग्राही हेतु
  13. हितग्राही के आधार कार्ड एवं बैंक खाता की कॉपी


सम्पर्क:-

राज्य स्तरीय कार्यालय- प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम मर्या., बी-9 सेक्टर-5 देवेन्द्र नगर, रायपुर

जिले में:- जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति- संबंधित जिला- कोरिया, सरगुजा-अम्बिकापुर, सूरजपुर, बलरामपुर, जशपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर-चांपा, बिलासपुर, मुंगेली, कबीरधाम, राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा, बालोद, रायपुर, बलौदाबाजार, गरियाबंद, महासमुंद, धमतरी, उ.ब. कांकेर, बस्तर-जगदलपुर, कोण्डागांव, नारायणपुर, द.ब. दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर