माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन
माननीय मंत्री, अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति,अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग विकास विभाग, कृषि विभाग, छत्तीसगढ़ शासन
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) ,भारत सरकार के सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय के तहत एक उपक्रम है। एनबीसीएफडीसी को कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के तहत 13 जनवरी 1992 को कंपनी के रूप में पिछड़ा वर्ग के लाभ के लिए आर्थिक और विकासात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लाभ के लिए नहीं बल्कि कौशल विकास और स्व रोजगार में इन वर्गों के गरीब वर्ग की सहायता के लिए शामिल किया गया था।
रोजगार उद्यम एनबीसीएफडीसी राज्य सरकारों / केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा मनोनीत राज्य चैनलिंग एजेंसियों (एससीए) के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करता है। एनबीसीएफडीसी एससीए / सेल्फ हेल्प ग्रुप (एसएचजी) के माध्यम से माइक्रो फाइनेंसिंग भी प्रदान करता है। निम्नलिखित क्षेत्रों के तहत कौशल विकास और स्व-रोजगार उद्यमों में इन वर्गों के गरीब वर्ग की सहायता के लिए निगम आय उत्पन्न करने वाली गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला में सहायता कर सकता है:
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