माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन
माननीय मंत्री, अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति,अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग विकास विभाग, कृषि विभाग, छत्तीसगढ़ शासन
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम (एनएमडीएफसी) को 30 सितंबर 1994 को कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के तहत लाभ के लिए कंपनी के रूप में शामिल नहीं किया गया था। यह राष्ट्रीय स्तर के तहत परिभाषित अल्पसंख्यकों के लाभ के लिए राष्ट्रीय स्तर के शीर्ष निकाय है। अल्पसंख्यक अधिनियम 1992 के लिए आयोग।
एनएमडीएफसी का मुख्य जनादेश अल्पकालिक / आय उत्पादन गतिविधियों के लिए अल्पसंख्यकों को रियायती वित्त प्रदान करना है। अल्पसंख्यक अधिनियम, 1992 के राष्ट्रीय आयोग के अनुसार, अधिसूचित अल्पसंख्यक मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी हैं। इसके बाद, जनवरी 2014 में जैन समुदाय को अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों की सूची में भी जोड़ा गया। एनएमडीएफसी कार्यक्रम के तहत, कारीगरों और महिलाओं को वरीयता दी जाती है।
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